जनहित याचिका मंजूर संजय दत्त के खिलाफ
Mar 20,2009 00:00
बंबई हाईकोर्ट ने संजय दत्त के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। याचिका में मांग की गई है कि अभिनेता से नेता बने दत्त के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता वकील सागर लड्डा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को दत्त को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस नियम के मुताबिक दो साल से अधिक समय के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता या किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर सकता।

याचिका में कहा गया है कि 1993 में हुए बंबई बम विस्फोट मामले में आ‌र्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए संजय दत्त को छह साल की सजा सुनाई गई है। ऐसी स्थिति में दत्त चुनाव लड़ने के योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।