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25 हजार का जुर्माना आरटीआई के तहत

on जून 05,2009

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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदक को समय से सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक कर्मी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय भंडार के संबंध में आवेदक महेंद्र कुमार गुप्ता ने कुछ सूचना मांगी थी। लेकिन विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आर के सिंह ने 215 दिनों के विलंब के बाद सूचना दी।

सूचना के अधिकार कानून के तहत 27 सितंबर 2007 को यह सूचना देनी थी।

आयोग ने अपने आदेश में सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रति दिन 250 रुपये की दर से 25 हजार का जुर्माना लगाया है और केंद्रीय भंडार के अध्यक्ष को सिंह से सीधे या उनके वेतन से प्रति माह पांच हजार रुपये काट कर आवेदनकर्ता को हर्जाना देने को कहा है।

सीआईसी ने इससे पहले की सुनवाई में विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न प्रतिदिन 250 रुपये की दर से जुर्माना वसूला जाए। विभाग को सूचना 27 सितंबर 2007 को देनी थी, लेकिन इसे विलंब के साथ 30 अप्रैल 2008 को दी गई। इसलिए आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया।



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