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तीन पुलिसकर्मी दोषी फर्जी मुठभेड़ मामले में

on जुलाई 13,2010

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नगर की एक अदालत ने 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली पुलिस के तीन निलंबित कर्मियों को सोमवार को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस के अशोक कुमार, सुदेश कुमार राणा और सूरजपाल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। उनके खिलाफ हत्या, अपरहण और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। अदालत ने लेकिन पांच लोगों को आरोपमुक्त कर दिया।

पुलिसकर्मियों पर आरोप था कि उन्होंने गाजियाबाद से दो लोगों का अपहरण कर 31 जुलाई 2006 को तीमारपुर थाने के तहत एक स्थान पर उनकी हत्या कर दी। अदालत ने अपने 80 पृष्ठों के फैसले में अन्य बातों के अलावा गवाहों के बयानों पर भी भरोसा किया।


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