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दो आरोपी गवाह बने सरबजोत मामले में

on जुलाई 13,2010

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अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह से जुड़े घूसखोरी के मामले के दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं। दोनों आरोपियों ने हाल ही में अपराध प्रक्रिया संहिता [सीआरपीसी] की धारा 306 के तहत विशेष सीबीआई अदालत में इसके लिए अर्जी दी थी। विशेष सीबीआई जज एस.पी. हयातनागरकर ने पिछले हफ्ते उन्हें सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी।

हवाला ऑपरेटर दुख सिंह चौहान और मदन सिंह सोलंकी ने पिछले साल दिसंबर में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। सीबीआई के वकील ए.ए. अंसारी ने सोमवार को यहां कहा कि दोनों के बयान अब अदालत में सीधे स्वीकार्य हैं। दोनों को सरबजोत के खिलाफ मामले की सुनवाई में सरकारी गवाह के रूप में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पिछले साल 31 जुलाई को सरबजोत को गिरफ्तार किया था। सरबजोत पर कथित रूप से नाशिक के एक ठेकेदार से अनुसूचित जाति आयोग में उसके खिलाफ चल रहे मामले को रफा-दफा करवाने के एवज में एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।



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