आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस तेजी ने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। इस पर बचाव पक्ष ने पासपोर्ट एक माह पूर्व बहादुरगढ़ में चोरी हो जाने की बात कही। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की है। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पासपोर्ट चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने एफआईआर की प्रति अदालत के समक्ष पेश की। इस पर अदालत ने निर्देश जारी किया कि वे पासपोर्ट से जुड़े अन्य दस्तावेज अदालत में जमा कराएं और यदि पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसे भी अदालत में जमा कराना होगा। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि उन्हें सीबीआई ने अधूरे दस्तावेज दिए है, वहीं कुछ दस्तावेज उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं। इसलिए सीबीआई को इन दस्तावेजों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कराकर देने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वे उर्दू के दस्तावेजों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कराकर अगली सुनवाई पर ओमप्रकाश चौटाला को सौंप दे।