फूलन देवी हत्याकांड के सह आरोपी अमित राठी को हाइकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। उसे एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके व जमानत राशि पर जमानत दी गई है
जस्टिस डा. एस मुरलीधर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने आदेश दिया है कि वह मामले का निपटारा होने तक बगैर निचली अदालत के आदेश के देश छोड़ कर बाहर न जाए। उसे अपना पासपोर्ट भी ट्रायल केार्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट उसे अदालत में पेश होने के लिए कोई एक तारीख निर्धारित कर दे। उस तारीख को वह अदालत में पेश होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत रद कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अमित ने अपने दोस्त मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या के लिए रिवाल्वर उपलब्ध कराई थी, किंतु घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है।
ज्ञात हो कि फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को हुई थी। उस समय वह सांसद थीं। अमित राठी सुभाष गन हाउस, सिविल लाइंस रुड़की का मालिक है। राणा ने अमित से एक रिवाल्वर उपलब्ध कराने को कहा था। अमित ने उसे रिवाल्वर व गोलियां उपलब्ध कराई थीं।