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सलमान खुर्शीद को राहत नहीं हाईकोर्ट से

on अक्तूबर 28,2009

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केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। खुर्शीद ने दिल्ली पब्लिक स्कूल [डीपीएस] सोसाइटी से निकालने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने सोसाइटी के फैसले पर स्टे देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि पहली सितंबर 2008 को सोसाइटी द्वारा दिए गए नोटिस में कोई कमी नहीं दिखती है। ऐसे में कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है।

हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह दो हफ्तों के भीतर सोसाइटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह व्यवस्था खुर्शीद की ओर से दायर याचिका पर दी। याचिका में कहा गया है कि खुर्शीद ने सोसाइटी के स्कूलों द्वारा लाइसेंस फीस और साइनिंग फीस के तौर पर अवैध रूप से जमा किए जा रहे पैसों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस पर सोसाइटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। सोसाइटी के स्कूल ऐसा करके दिल्ली एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। खुर्शीद को सोसाइटी से तब निकाला गया, जब वह मंत्री नहीं थे।

गौरतलब है कि खुर्शीद देश में 130 स्कूलों को संचालित करने वाली डीपीएस सोसाइटी के 1984 से सदस्य थे। बीच में 1993 से 2004 तक वह सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।


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